संभल: बाइक चोरी में आरोपी को छह वर्ष का सश्रम कारावास, अदालत ने पांच हजार रुपये का लगाया जुर्माना

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पुलिस ने 2017 में चोरी की आठ बाइकें बरामद की थीं 

संभल/चन्दौसी, अमृत विचार। अदालत ने बाइक चोरी के मामले में एक आरोपी को छह वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदण्ड  से दण्डित किया है। मामला 27 दिसंबर 2017 में कोतवाली चन्दौसी क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार निशानदेही पर चोरी की आठ बाइकें बरामद की थीं। मुकदमा की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हो रही थी।

कोतवाली के तत्कालीन एसआई चंद्र सिंह 27 दिसंबर 2017 को टीम के साथ गश्त पर थे। मुखबिर ने सूचना दी कि तीन व्यक्ति बदायूं की ओर से दो चोरी की बाइकों से चन्दौसी की ओर आ रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने तहसील चौराहा पर पहुंच कर दो बाइकों पर सवार तीनों लोगों को पकड़ लिया। बाइक के कागजात नहीं दिखाने पर पुलिस तीनों को कोतवाली ले आयी।  

उन्होंने अपने नाम अमजद पुत्र शफीक व कासिम पुत्र कल्लू निवासी नरौली थाना बनियाठेर व आकाश पुत्र केदर सिंह निवासी गांव मौलागढ़ कोतवाली चन्दौसी बताया। तलाशी में इनके पास एक तमंचा 12 बोर व दो जिंदा कारतूस और दो चाकू बरामद हुए। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद एवं अन्य जनपदों से बाइक चोरी करके लाते हैं और बेच कर खर्चा चलाते हैं। आज भी वह दो बाइकों को बेचने के लिए ले जा रहे थे।

कुछ बाइकें सिपाही लाल पैट्रोल पम्प के पीछे रेलवे ग्राउंड में बने खंडहरनुमा कमरे में हैं। पुलिस ने आकाश की निशानदेही पर खण्डहरनुमा कमरे से चोरी की आठ बाइकें बरामद कीं। मामले में कोतवाली पुलिस ने मुकदमा  पंजीकृत कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अभियोजन पक्ष से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बहस कर दलीलें पेश कीं।

गुरुवार को न्यायाधीश आरती फौजदार ने आरोपी आकाश को दोषी करार देते हुए छह वर्ष के कठोर कारवास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड  से दण्डित किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। दोषी को  जिला कारागार भेज दिया गया।

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