बरेली: भूमाफिया जगमोहन की 12 करोड़ की संपत्ति होगी सीज, डीएम ने दिया आदेश

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दो साल से विचाराधीन गैंगस्टर के केस में सुनवाई के बाद डीएम ने दिया आदेश

बरेली, अमृत विचार। डीएम रविंद्र कुमार ने भूमाफिया घोषित किए गए जगमोहन सिंह की 12.13 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को सीज करने के आदेश दिया है। जगमोहन के खिलाफ 2021 से गैंगस्टर का केस विचाराधीन था जिसमें दोनों पक्षों काे सुनने के बाद डीएम ने बृहस्पतिवार को यह आदेश पारित किया।

डीएम ने एसडीएम सदर को संपत्ति का प्रशासक नामित कर एसएसपी को निर्देश दिया है कि वह संपत्ति के उचित प्रबंध के लिए पुलिस सहायता उपलब्ध कराएं। एसएसपी को राजस्व विभाग और पुलिस की दो अगस्त को भेजी गई संयुक्त जांच रिपोर्ट में अंकित धनराशि 1 करोड़ 41 लाख 59 हजार 400 रुपये के संबंध में अलग से अपनी रिपोर्ट देने को भी कहा है।

डीएम ने आदेश में कहा है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार शिवनगर आशुतोष सिटी निवासी जगमोहन ने अपना संगठित गैंग बनाकर परिवार और परिचितों के नाम पर कंपनी खड़ी की है जिसने जालसाजी के जरिए एक ही प्लॉट अलग-अलग लोगों को बेचकर संपत्ति इकट्ठी की है।

सुनवाई के दौरान जगमोहन ने भी अपनी आय के संबंध में तथ्य पेश किए लेकिन इनमें उसकी आय का कोई ठोस सबूत नहीं था। इसके बाद डीएम ने अभियोजन की उप्र गिरोहबंद एवं समाज विराेधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के तहत उसकी अवैध संपत्ति जब्त करने की अपील स्वीकार कर ली। जगमोहन ने लिखित बहस के साथ वर्ष 1990 से 2013 तक कंपनी की बैलेंस शीट प्रस्तुत कर नोटिस को वापस लेने का अनुरोध किया था जिसे खारिज कर दिया गया।

गैंगस्टर के मुकदमे में फंसा तो बनवाया आध्यात्मिक केंद्र
डीएम के आदेश में कहा गया है कि जगमोहन एक शातिर अपराधी है। अपने विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत होने के बाद उसने बरेली में आध्यात्मिक केंद्र का निर्माण कराकर खुद को आध्यात्मिक दिखाने तक की कोशिश की जबकि उसके विरुद्ध कई मुकदमे न्यायालयों में विचाराधीन हैं। इनमें उसने न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त कर रखा है। आदेश में कहा गया है कि जगमोहन एक राजनीतिक व्यक्ति है जिसने अवैध रूप से संपत्ति का क्रय-विक्रय कर धन अर्जित किया है।

धोखाधड़ी से अर्जित की करोड़ों की संपत्ति
जगमोहन पर करीब 15 खसरा नंबरों की भूमि अवैध रूप से अर्जित करने आरोप है। इसमें ग्राम बिहारमान नगला में खसरा नंबर 444 पर 0.4080 हेक्टेयर, खसरा नंबर 533 पर 0.2430 हेक्टेयर, खसरा नंबर 535 पर 0.3790 हेक्टेयर, खसरा नंबर 579 पर 0.1830 हेक्टेयर,

जगमोहन मैनेजिंग डायरेक्टर आशुतोष बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर ग्राम बिहारमान नगला में खसरा नंबर 537 पर 0.2630 हेक्टेयर, खसरा नंबर 538 पर 0.1070 हेक्टेयर, खसरा नंबर 541 पर 0.2020 हेक्टेयर, खसरा नंबर 445 पर 0.0610 हेक्टेयर व खसरा नंबर 534 पर 0.3920 हेक्टेयर व खसरा नंबर 536 पर 0.1500 हेक्टेयर व खसरा नंबर 534 पर 0.2280 हेक्टेयर, खसरा नंबर 536 पर 0.1270 हेक्टेयर, खसरा नंबर 539 पर 0.1180 हेक्टेयर,

खसरा नंबर 540 पर 0.1260 हेक्टेयर, खसरा नंबर 579 पर 0.1830 हेक्टेयर जगमोहन और उसके सह खातेदारों के नाम संयुक्त खातों में दर्ज है। इस भूमि की अनुमानित कीमत 12 करोड़ 13 लाख रुपये आंकी है। प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार जगमोहन जमीनों का अवैध कारोबार कर आपराधिक कृत्यों से संपत्ति अपने नाम कराने संबंधी तथ्य सामने आए हैं। उसका इज्जतनगर थाने में एक गिरोह पंजीकृत है जिसके विरुद्ध छह मुकदमे हैं।

इंस्पेक्टर इज्जतनगर जब्त करेंगे संपत्ति
डीएम ने आदेश में लिखा है कि जगमोहन को यह अधिकार होगा कि वह संपत्ति जब्त किए जाने की कार्यवाही की तारीख से तीन महीने के अंदर उसके अर्जन की परिस्थितियों और स्रोतों को दर्शाते हुए उनके समक्ष अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा। आदेश में इज्जतनगर के थाना प्रभारी को संपत्ति जब्त कर उसकी फर्द की प्रति अपने न्यायालय को तत्काल उपलब्ध कराने को कहा है।

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