प्रयागराज : ई-फाइलिंग सेन्टर खोले जाने के प्रस्ताव पर अग्रिम आदेश तक रोक
प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की वार्ता के बाद माननीय मुख्य न्यायाधीश ने ई-फाइलिंग सेन्टर खोले जाने के प्रस्ताव को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया है। यह जानकारी महानिबंधक द्वारा शनिवार को जारी पत्रांक के माध्यम से जारी किया गया है।
गौरतलब है कि इंटरनेट व वेबसाइट के जरिए कोर्ट कार्यवाही को आम जनमानस तक पहुंच बनाने में सफल प्रयोग के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की जिला अदालतों में स्थित ई -सेवा केंद्रों के माध्यम से मुकदमों का दाखिला भी आम लोगों की पहुंच में ला दिया है। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की अनुमति से महानिबंधक ने इस आशय की अधिसूचना गत 18 अक्टूबर को जारी कर प्रदेश के सभी जिला जजों को ई-सेवा केंद्रों के जरिए वादकारियों व अधिवक्ताओं को ई-फाइलिंग की सुविधा मुहैया कराने का आदेश दिया था। इसी संदर्भ में मेरठ में ई-दाखिला पहली नवंबर 2023 से चालू करने का निर्णय लिया गया था। इस आदेश के बाद प्रदेश की किसी भी जिला अदालत में स्थित ई-सेवा केंद्र में हाईकोर्ट में वहीं से मुकदमे दाखिल किए जा सकेंगे।
माना जा रहा है कि कोर्ट ने प्रौद्योगिकी तकनीकी की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसका दूरगामी परिणाम भविष्य में देखने को मिलेगा। अब वादकारी अथवा अधिवक्ता अपने जिले में ही ई-सेवा केंद्र के जरिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ इलाहाबाद तथा लखनऊ खंडपीठ में मुकदमे दाखिल कर सकेंगे। इसके अलावा आनलाइन बहस भी की जा सकेगी।
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