रुद्रपुर: बेटी के साथ छेड़छाड़ के दोषी कलयुगी पिता को पांच साल की सजा

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Edited By Amrit Vichar
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रुद्रपुर, अमृत विचार। वर्ष 2021 में अपनी ही बेटी के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकते करने के दोषी कलयुगी पिता को पॉक्सो न्यायाधीश ने पांच साल का कठोर कारावास व बीस हजार रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई है। इस दौरान एडीजीसी ने अदालत के सामने पांच गवाह पेश किए और दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि बाजपुर कोतवाली इलाके की रहने वाली एक महिला ने 25 जुलाई 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने कुछ समय पहले किराए के मकान में बच्चों के साथ रहना शुरू किया था। किराए पर कमरा देने के साथ ही मकान मालिक करन सागर ने झांसा देकर शादी भी कर ली।

आरोप था कि 24 जुलाई 2021 की रात को पति करन शराब पीकर घर आया और कुछ देर पर दूसरी पलंग की ओर से कुछ आवाजें आने लगी। जब उठकर देखा तो उसका पति 11 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें कर रहा था। जब उसने विरोध किया तो आरोपी पति ने उसका गला दबाने कर मारने की कोशिश की और बेटी को भी जान से मारने की धमकी देने लगा।

रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने 26 जुलाई को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो न्यायाधीश अश्विनी गौड़ की अदालत में शुरू हुआ। जहां एडीजीसी विकास गुप्ता ने पांच गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पिता करन सागर को पांच साल कठोर कारावास और बीस हजार रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई है।

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