Fatehpur News: दो आरोपियों को गैंगस्टर कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा, जाफरगंज पुलिस ने दोनों पर दर्ज किया था मामला
फतेहपुर में दो आरोपियों को गैंगस्टर कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा सुनाई।
फतेहपुर में दो आरोपियों को गैगंस्टर कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा सुनाई। जाफरगंज पुलिस ने दोनों पर मामला दर्ज किया था।
फतेहपुर, अमृत विचार। गैंगस्टर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनय तिवारी की अदालत ने गैंगस्टर के दो आरोपियों को दोषी करार दिया। आरोपियों को दो साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
जहानाबाद थाना क्षेत्र के छोटी बाजार मियां टोला निवासी राजू उर्फ पिंकू उर्फ मुस्तकीम और राजा उर्फ मोबीन पर दो साल पहले जाफरगंज पुलिस गैंगस्टर का मामला दर्ज किया था। आरोपियों पर गोकशी, चोरी जैसे कई मामले दर्ज हैं। कोर्ट ने मामले में अंतिम सुनवाई की।
विशेष लोक अभियोजक आलोक तिवारी व अमरजीत भारती की ओर से आरोपियों के विरुद्ध दलील पेश की गई। अमरजीत भारती ने बताया कि कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दिया। आरोपियों को दो साल की कारावास, पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
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