नैनीताल: पूर्व सांसद माहरा की याचिका पर सुनवाई अब 28 को
विधि संवाददाता नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सदस्य महेंद्र सिंह माहरा की सांसद निधि का भुगतान संशोधित विकास कार्यों के अनुसार करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से सरकार के शपथपत्र पर अपना जवाब पेश करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।
पूर्व राज्य सभा सदस्य महेंद्र सिंह माहरा ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कोविड काल के दौरान केंद्र सरकार ने उनकी सांसद निधि बंद कर दी थी जिसे 2022 में फिर से सुचारु कर दिया। उनकी ओर से दिए गए विकास कार्यों के प्रस्ताव के एवज में ढाई करोड़ रुपये जारी किए गए।
याचिकाकर्ता का कहना है कि विकास कार्यों की पहले दी गई सूची में से कई कार्य सरकार ने अन्य मदों से कर दिए। 2022 में उन्होंने केंद्र सरकार को विकास कार्यों की संशोधित सूची जिले के नोडल अधिकारी के माध्यम से भेजी। यह सूची नोडल अधिकारी ने केंद्र सरकार को नहीं भेजी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से प्राथर्ना की है कि उनकी ओर से जनहित में कराए गए कार्यों की संशोधित सूची के अनुसार उनको सांसद निधि का भुगतान कराया जाए।
