नैनीताल: हबीबपुर कुड़ी में अवैध कब्जे पर सरकार स्थिति स्पष्ट करे हाईकोर्ट ने दिए आदेश
विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार के हबीबपुर कुड़ी परगना ज्वालापुर में सावर्जनिक व बंजर भूमि पर कुछ लोगों के अवैध कब्जे और निर्माण कार्य पर राज्य सरकार को अगली सुनवाई की तिथि 22 नवंबर तक स्थिति स्पष्ट करने के आदेश दिए हैं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हबीबपुर कुड़ी निवासी हसीन की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि गांव के सुरेंद्र, बिजेंद्र, अजय व अनिल ग्राम सभा की सार्वजनिक व बंजर भूमि पर अवैध रूप से कब्जाकर पक्का निर्माण कार्य कर रहे हैं। प्रशासन से शिकायत करने पर कब्जेदारों ने फसाद करना शुरू कर दिया। हसीन ने सार्वजनिक व बंजर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की गुहार लगाई है।
