माफिया बृजेश सिंह को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, सात लोगों की हत्या के मामले में बरी
प्रयागराज। पूर्वांचल के बाहुबली और पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 37 साल पूर्व हुए सिकरौरा कांड में दोष मुक्त किया। हाईकोर्ट ने माफिया बृजेश सिंह और आठ अन्य आरोपियों को जिला कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के फैसले को सही ठहराया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 9 नवंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था। हाईकोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हीरावती नाम की महिला ने हाईकोर्ट में दाखिल की थी। अर्जी, हीरावती के पति, दो देवर और चार मासूम बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई थी।
बता दें कि अपील में पीड़िता ने जिला कोर्ट वाराणसी के फैसले को चुनौती दी थी। जिला कोर्ट ने अपने 2018 में दिए गए फैसले में सभी 13 आरोपियों को बरी कर दिया था। गवाहों के बयान में भिन्नता होने के कारण बरी कर दिया था। मौजूदा चंदौली जिले में 37 साल पहले 1987 में हुआ था।
सामूहिक नरसंहार, माफिया बृजेश सिंह को 7 लोगों की हत्या के मामले में बनाया गया था। आरोपी ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट बृजेश सिंह को 2018 में बरी कर चुका था। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस अजय भनोट की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया।
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