बहराइच : जमीनी विवाद में अभियुक्तों को एक वर्ष परिवीक्षा पर रहने की सुनाई सजा  

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Published By Jagat Mishra
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बहराइच, अमृत विचार। जमीनी विवाद के 16 साल पुराने मुकदमे में विशेष न्यायाधीश ने पांच अभियुक्तों को मंगलवार को एक वर्ष के परिवीक्षा पर रहने की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्तों के आचरण की निगरानी करने की जिम्मेदारी जिला प्रोबेशन अधिकारी को सौंपी है।

एडीजीसी राकेश कुमार ने बताया कि बीते 19 दिसंबर 2007 को जमीनी विवाद के मामले में थाना खैरीघाट मेंं मुकीम, निसार, चंवर सिंह, अमित कुमार सिंंह व अमरीश कुमार सिंह आदि के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमें में मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट इंद्रप्रकाश की कोर्ट पर सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्को को सुनने के बाद अभियुक्तों को एक वर्ष के परिवीक्षा पर रहने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने अभियुक्तों को पचास हजार के निजी बंधपत्र और इसी धनराशि की दो बंधपत्र को एक सप्ताह में जिला प्रोबेशन अधिकारी को सौंपने के निर्देश दिए है। 

उन्होंने बताया कि अभियुक्तों के आचरण की निगरानी भी जिला प्रोबेशन अधिकारी को सौंपी गई है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि जिला प्रोबेशन अधिकारी को हर तीन माह पर अभियुक्तों के आचरण की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। अगर इस अवधि में अभियुक्तों के आचरण में सुधार नहीं पाया जाता है और अभियुक्तों द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति की जाती है, तो इस स्थित में अभियुक्तों पर लगाई गई धाराओं में सजा के बिंदुओं पर पुन: सुनवाई की जाएगी।

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