कौशाम्बी: बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
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कौशाम्बी। जिले की एक अदालत ने बच्ची से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि दो दिसंबर 2022 को जिले के सैनी थाने में मामला दर्ज कराया गया था जिसमें कहा गया था कि 10 वर्षीय पीड़िता के साथ गांव के बाहर तालाब किनारे दुष्कर्म का प्रयास किया गया। 

त्रिपाठी ने कहा कि पीड़िता की मां के वहां पहुंचने पर आरोपी दोनों को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया था। उन्होंने बताया कि पीड़िता के पिता की तहरीर पर सैनी थाने में मामला दर्ज किया गया था। 

उन्होंने बताया कि जनपद न्यायालय के विशेष पॉक्सो अधिनियम न्यायाधीश उत्कर्ष यादव ने मामले में दोषी ठहराए गए मुकेश (27) को बीस वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि जुर्माना अदा न करने पर छह महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।  

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