रुद्रपुर: दो खाद्य कारोबारियों पर 70,000 का अर्थदंड

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

रुद्रपुर, अमृत विचार। न्याय निर्णायक अधिकारी व अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त व राजस्व) ऊधमसिंह नगर के न्यायालय में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैदा व अन्य खाद्य पदार्थों को लेकर वाद दायर किया था। न्याय निर्णायक अधिकारी व अपर जिला मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई के बाद खाद्य पदार्थ को एफएसएस एक्ट 2006 के मानकों के अनुरूप न पाये जाने पर विक्रय, संग्रहण और निर्माण करने वाले दो खाद्य कारोबारियों पर 70,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है।

ऊधमसिंह नगर के जिला अभिहित अधिकारी डॉ. प्रकाश फुलारा ने बताया कि पूर्व में विभाग की टीम ने मैदा समेत अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने राज्य खाद्य एवं औषधि जांच प्रयोगशाला रुद्रपुर में भेजे गये। जांच रिपोर्ट में यह नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाये गये। इसको लेकर न्याय निर्णायक अधिकारी व अपर जिला मजिस्ट्रेट अशोक कुमार जोशी ने मामले की सुनवाई कर मैदा के केसों का निस्तारण किया। उन्होंने बताया कि अधोमानक मैदा की बिक्री पर दोनों कारोबारियों पर 30,000 और 40,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है।

उन्होंने सभी खाद्य कारोबार कर्ताओं को निर्देश देते हुए कहा कि यदि यदि किसी भी खाद्य कारोबारी द्वारा एफएसएस एक्ट 2006 के मानकों के अनुरूप खाद्य एवं पेय पदार्थों का विक्रय, संग्रहण और निर्माण किया तो उनके विरूद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जायेगी। आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि खाद्य एवं पेय पदार्थों को खरीदते समय निर्माण तिथि व उपभोग की तिथि व खाद्य कारोबारकर्ता का खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण अवश्य देख लें। साथ ही निम्न गुणवत्ता, अस्वछकर एवं अस्वास्थ्यकर खाद्य सामग्री विक्रय किये जाने पर टोल फ्री नम्बर 18001804246 पर शिकायत करें।

संबंधित समाचार