बरेली: मेडिक्लेम फर्जीवाड़े में सिर्फ टैक्स कलेक्टर दोषी

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Published By Moazzam Beg
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बरेली, अमृत विचार। फर्जी मेडिक्लेम भुगतान लेने की कोशिश के मामले में सिर्फ टैक्स कलेक्टर को ही दोषी पाया गया। निर्दोष पाए जाने पर इस मामले में निलंबित किए गए टैक्स बाबू विशाल आनंद को सोमवार को नगर आयुक्त के आदेश पर बहाल कर दिया गया।

टैक्स विभाग में तैनात टैक्स कलेक्टर रवि कुमार ने 15 जुलाई 2022 को मेडिक्लेम के रूप में 21 हजार 390 रुपये लिए थे। कुछ दिन बाद उसी फाइल को भुगतान लेने के लिए दोबारा पेश कर दिया गया था। आरोप था कि इसे टैक्स क्लर्क विशाल के जरिए आगे बढ़ाया गया। फाइल अंतिम चरण में जब मुख्य नगर लेखा परीक्षक सत्येन्द्र सिंह के पास पहुंची तो उन्होंने यह गोलमाल पकड़ लिया और कार्यालय अधीक्षक, संबंधित बाबू के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति करते हुए नगर आयुक्त को फाइल भेज दी।

नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स ने इस पर टैक्स कलेक्टर और बाबू को निलंबित करने का आदेश दिया। अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह को जांच अधिकारी बनाया गया था। नौ महीने की जांच के बाद दी गई रिपोर्ट के आधार पर नगर आयुक्त बाबू विशाल आनंद को बहाल कर दिया।

उन्होंने इस आदेश में लिखा कि बाबू विशाल आनंद ऋषिवाल फाइल का संचालन नहीं कर रहे थे और न उन्होंने उसकी नोटिंग बदली थी। टैक्स कलेक्टर ने ही नोटिंग बदली थी और तथ्यों को छुपाकर विशाल से हस्ताक्षर कराए थे। हालांकि नगर आयुक्त ने विशाल को इस लापरवाही की पुनरावृत्ति न करने की चेतावनी भी दी है।

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