अवमानना के मामले में प्रयागराज के पूर्व और वर्तमान समाज कल्याण अधिकारी हाईकोर्ट में तलब

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Edited By Amrit Vichar
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में प्रयागराज की जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रज्ञा पाण्डेय और कानपुर नगर में तैनात पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी त्रिनेत्र कुमार सिंह को आगामी 14 फरवरी 2024 को स्पष्टीकरण के साथ कोर्ट में तलब किया है। कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी कर उपरोक्त अधिकारियों से पूछा है कि उनके खिलाफ क्यों ना अवमानना का आरोप तय किया जाए जबकि उन पर 16 फरवरी 2022 के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने का आरोप है।

उक्त आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने प्रबंधन समिति, हेमवती नंदन बहुगुणा विद्यालय की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है। कोर्ट ने पाया कि दोनों अधिकारियों के खिलाफ प्रथमदृष्टया अवमानना का मामला बनता है। याची के अधिवक्ता का तर्क है कि 27 अक्टूबर 2021 को तत्कालीन डीएम, प्रयागराज ने हरिजन प्राइमरी पाठशाला सर्कुलर रोड, नवादा का प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया।

कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए कहा कि नियंत्रक अध्यापकों व कर्मचारियों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उनका वेतन भी नहीं रोका जाएगा। 16 फरवरी 2022 को पारित उक्त आदेश का पालन न करने पर वर्तमान अवमानना याचिका दाखिल की गई। याची के अधिवक्ता का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद पाठशाला के कार्य में हस्तक्षेप किया जा रहा है। अंत में कोर्ट ने समाज कल्याण अधिकारी प्रज्ञा पांडेय और जिलाधिकारी, प्रयागराज नवनीत सिंह चहल को याचिका में पक्षकार बनाने की अर्जी मंजूर करते हुए उन्हें पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी।

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