UP: SP MLA Irfan Solanki की सीडीआर पुलिस ने एमपी एमएलए कोर्ट में की पेश, बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने लगाए ये आरोप
कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी की सीडीआर पुलिस ने एमपी एमएलए कोर्ट में पेश की।
कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी की सीडीआर पुलिस ने एमपी एमएलए कोर्ट में पेश की। बचाव पक्ष के वकीलों ने मिलीभगत का आरोप लगाया।
कानपुर, अमृत विचार। जाजमऊ निवासी नजीर फातिमा का घर फूंकने के मामले में गुरुवार को सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान की सीडीआर व लोकेशन एमपी एमएलए कोर्ट में सौंपी गई। बचाव पक्ष ने सीडीआर से टेंपरिंग करने का आरोप लगाते हुए। सीडीआर व लोकेशन रिपोर्ट की कॉपी दिए जाने की मांग की। कोर्ट ने रिपोर्ट की कॉपी देने के आदेश देकर 11 दिसंबर को मामले की सुनवाई निर्धारित की।
जाजमऊ थाना क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली महिला नजीर फातिमा ने सपा विधायक इरफान सोलंकी की शह पर भाई रिजवान द्वारा झोपड़ी में आग लगाने का आरोप लगाया था। मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद सपा विधायक भाई समेत फरार हो गए थे। उनकी लोकेशन एयरपोर्ट में मिली थी।
कुर्की के आदेश की जारी होने के बाद सपा विधायक इरफान व भाई रिजवान सोलंकी ने पुलिस कमिश्नर के समक्ष आत्मसर्मपण कर दिया था। मामला एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। आगजनी कांड के दौरान सपा विधायक इरफान सोलंकी व रिजवान की सीडीआर व लोकेशन की जांच करने की मांग सपा विधायक के वकील ने की थी, जिसे एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
इसके बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी व रिजवान सोलंकी की सीडीआर तलब कर अर्जी पर दोबारा सुनवाई के एमपी एमएलए कोर्ट को आदेश दिए थे। जिसके बाद कोर्ट ने इरफान व रिजवान की लोकेशन व सीडीआर मंगवाए थे। गुरुवार को टेलीकॉम कंपनी ने सीडीआर व लोकेशन कोर्ट में प्रस्तुत की।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता सईद नकवी ने टेलीकॉम कंपनी पर पुलिस से मिलीभगत कर रिपोर्ट से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। सईद नकवी में कहा कि रिपोर्ट में लोकेशन का कॉलम गायब कर दिया गया है। अधिवक्ता ने कोर्ट से रिपोर्ट की कॉपी की मांग की। जिस पर अभियोजन एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने आपत्ति जताई। एडीजीसी ने कहा कि बचाव पक्ष बेवजह की आपत्तियां दर्ज करा कर समय बर्बाद करा रहा है। कोर्ट ने बचाव पक्ष को सीडीआर व लोकेशन रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध कराने के आदेश देकर 11 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज कराने के आदेश दिए।
सेशन कोर्ट ने तलब की फाइल
फर्जी आधार कार्ड का प्रयोग कर हवाई यात्रा में सपा विधायक की मदद करने के मामले में पुलिस ने नूरी शौकत, अशरफ व इशरत को जेल भेजा था। मामला एमपी एमएलए की लोअर कोर्ट में विचाराधीन था। मामले के आरोपी नूरी, अशरफ व इशरत ने आरोप तय न किए जाने की याचिका लोअर कोर्ट में दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद आरोपियों ने एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में रिवीजन डाला था। सेशन कोर्ट ने फाइल तलब कर ली है। इसकी सुनवाई भी 11 दिसंबर को की जाएगी।
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