संतकबीरनगर: दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास, 53 हजार का जुर्माना

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आपरेशन शिकंजा अभियान की प्रभावी पैरवी का परिणाम

संत कबीर नगर। पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता के निर्देश पर आपरेशन कन्विशन अभियान और मानीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट) ने थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु.अ.सं. 772/2018 की धारा 342, 376, 511, 504, 506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता वीरेद्र पाल पुत्र पंचराम चौधरी निवासी पचपेडवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को अंतर्गत 342, 376, 511, 504, 506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट (संशोधित धारा 376 भादवि व 5एम/6 पास्को एक्ट) के अपराध में 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 53 हजार रुपये के अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित किया है। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को 1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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