बुलंदशहर: हत्या के प्रयास के मामले में तीन को सजा, 15-15 हजार रुपये का अर्थदण्ड

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने हत्या के प्रयास के तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष कारावास व 15-15 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक विमल कुमार ने बताया कि गाजियाबाद के थाना सियानी गेट क्षेत्र स्थित मोहल्ला नूर नगर निवासी नजरू ने अपने पुत्र इमरान और खुर्शीद के साथ मिलकर 2014 में थाना गुलावठी क्षेत्र स्थित ग्राम औलेढा निवासी बॉबी व सलमान को धारदार हथियार से प्रहार कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया था।

इस सम्बन्ध में थाना गुलावठी पर धारा- 452,307,34 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने इस अभियोग को आप्रेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी थी जिसके परिणामस्वरुप आज 11 दिसंबर को विवेक सिंह न्यायालय एडीजे-06,बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त इमरान, खुर्शीद व नजरु को 10-10 वर्ष का कारावास व 15-15 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

यह भी पढ़ें;-लखनऊ: कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में हड़ताल जारी, कम पर जल्द वापस लौटेंगे डॉक्टर और कर्मचारी

संबंधित समाचार