सुल्तानपुर में यौन अपराध के दोषी को 10 वर्ष कारावास की सजा

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Edited By Amrit Vichar
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सुल्तानपुर, अमृत विचार। अमेठी जिले के थाना क्षेत्र बजार शुकुल के एक गांव में बीते साल घर में घुसकर नाबालिग लड़की  के साथ दुराचार करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन शर्मा ने दोषी कपिल उर्फ छोटू को शुक्रवार को 10 साल कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।   

अमेठी के बाजार शुकुल थानाक्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की के साथ घर में घुसकर आरोपी ने दुराचार किया था। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीड़िता की माता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ तथा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय भेजा। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से पेश गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर दोषी को 10  साल कारावास की सजा सुनाकर शुक्रवार को जेल भेज दिया गया। 

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