बरेली: सही निकली शिकायतें...13 बसों में 14.72 लाख की पकड़ी जीएसटी चोरी
ऑल इंडिया परमिट के सहारे निजी बसें चोरी से ला रहीं लाखों रुपये का माल, कमिश्नर के निर्देश पर राज्यकर विभाग की टीमों ने छापेमार की तो खुली पोल
बरेली, अमृत विचार: ऑल इंडिया परमिट के सहारे निजी बसें लाखों रुपये का माल चोरी छिपे लेकर आ जा रही हैं। इसकी शिकायतें मिलने पर मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने कार्रवाई के निर्देश दिए। इस पर शनिवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की विशेष अनसुंधान शाखा (एसआईबी) की टीम ने पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर रोड पर छापेमारी कर बसों की जांच की तो पोल खुलकर सामने आ गई।
नेशनल परमिट की 20 में से 13 बसों में 14.72 लाख रुपये की जीएसटी चोरी पकड़ी गई। यह बसें बरेली से जयपुर, दिल्ली, मध्यप्रदेश, राजस्थान समेत कई अन्य राज्यों के लिए रोजाना जाती हैं। ज्वाइंट कमिश्नर नीलम रानी ने बताया कि बसों में माल की जांच की गई तो ई-वे बिल नहीं मिला।
चालक कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए। लिहाजा, सभी बसें कार्यालय में खड़ी करा दी गई हैं। पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं जिले से मिलने वाली शिकायतों को लेकर अभियान जारी रहेगा। सचल दल टीम में पंचलाल, सौम्या जायसवाल, अभिषेक शुक्ला आदि शामिल रहे।
कारोबारियों पर भी एसआईबी की नजर: डिप्टी कमिश्नर प्रशासन बृजेश ने बताया कि जीएसटी चोरी पकड़ने के लिए गठित एसआईबी के साथ-साथ सचल दल भी बरेली जोन में सक्रिय है। जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाने के लिए कारोबारियों पर टीमों की नजर है। बताया कि जोन में कई व्यापारी चिह्नित किए जा चुके हैं, जो बिना जीएसटी के कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे हैं, जिनके यहां दस्तावेजों में हेराफेरी कर कारोबार करने का पता चला है।
क्या है ई-वे बिल: सीए सुमन वर्मा ने बताया कि 50 हजार रुपये से अधिक के सामान की ढुलाई पर ई-वे बिल बनाना अनिवार्य है। ई-वे बिल प्रणाली ऑनलाइन है। इसे ट्रांसपोर्टर खुद से जनरेट कर सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार पहले ई-वे बिल एक राज्य से दूसरे राज्य में माल ढुलाई को लेकर किया जाता था। अब 50 हजार से अधिक के सामान क्षेत्रीय जगहों से बाहर परिवहन करने पर अनिवार्य किया गया है।
इन वस्तुओं पर ई-वे बिल जरूरी: ज्वाइंट कमिश्नर नीलम ने बताया कि खाद्य तेल, पदार्थ, चीनी, पान मसाला, तंबाकू, प्लाई, फाइबर बोर्ड, आयरन, स्टील, इलेक्ट्रानिक्स के सभी सामान, मोटर व्हीकल, मोटर पार्ट्स, फर्नीचर, मिनरल वॉटर, टाइल्स व अन्य उत्पाद, फुटवियर, सीमेंट और उससे बने सामान, एल्युमिनियम एवं उससे बने उत्पाद, मशीनरी, लोहा सहित कई वस्तु पर जीएसटी कर लगाया गया है। इसके लिए लिए ई-वे बिल का होना जरूरी है।
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