बदायूं: बकाया भत्ते के लिए नहीं भटकेंगे इंटर कॉलेजों के शिक्षक-कर्मचारी 

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Published By Vikas Babu
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 माध्यमिक शिक्षा परिषद ने लागू की नई नीति, निदेशक ने जारी किये आदेश

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बदायूं, अमृत विचार। बकाया भत्तों के लिए अब एडेड इंटर कॉलेजों के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मियों को विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से भत्ता नीति में बदलाव किया है। नई नीति के तहत  दो लाख रुपये तक का भुगतान डीआईओएस और लेखाधिकारी की दो सदस्यीय समिति करेगी।

इससे अधिक का भुगतान   जेडी, डीडीआर और मंडलीय लेखाधिकारी की समिति द्वारा किया जाएगा। नई नीति के क्रियान्वयन करने और उसकी जानकारी संबंधी शिक्षा निदेशक ने जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र जारी किया है। 

शिक्षकों व कर्मचारियों को सेवा के दौरान और रिटायरमेंट के बाद कई तरह के भुगतान में अक्सर विलम्ब का दंश झेलना पड़ता है। देरी होने पर इनके निस्तारण में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नई नीति से पूर्व नियम था कि ऐसे मामलों को निस्तारित करने के लिए डीआईओएस को अधिकार नहीं था। जिला विद्यालय निरीक्षक और लेखाधिकारी परीक्षण करके उसे अग्रसारित करते थे। 

उसके बाद संयुक्त निदेशक स्तर से भी दो लाख रुपये तक के भुगतान की अनुमति का ही अधिकार था। उससे अधिक भुगतान के लिए निदेशालय और शासन के चक्कर काटने पड़ते थे। आदेश के बाद अब इस तरह की समस्या से शिक्षकों को निजात मिल जायेगी। डीआईओएस ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षकों और कर्मचारियों के देय भत्ता संबंधी नई नीति जारी हुई है। 

दो लाख रुपये तक का भुगतान उनके और वित्त लेखा की समिति के द्वारा किया जाएगा। चार लाख से आठ लाख तक के भुगतान के लिए उनके स्तर से रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजी जाएगी। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अनुमति से अपर शिक्षा निदेशक अर्थ भुगतान आदेश कर सकेंगे। बताया कि ये सभी नियम चयन बोर्ड और आयोग से चयनित शिक्षकों पर लागू होंगे। 

देय भत्ता की नई नीति माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा लागू की गई है। दो लाख रुपये तक के भत्ता भुगतान की संस्तुति जिला स्तरीय दो सदस्यीय कमेटी करेगी। इस नीति से शिक्षकों और कर्मचारियों को काफी लाभ होगा। उन्हें इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा---डॉ प्रवेश कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक।

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