लखनऊ : अकबरनगर में नहीं होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, हाईकोर्ट ने लगाई रोक   

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Published By Jagat Mishra
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लखनऊ, अमृत विचार। अकबरनगर बस्ती के ध्वस्तीकरण मामले में हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से सैकड़ों गरीब लोग बेघर हो रहे थे। इसे लेकर कोर्ट में रिट दाखिल की गई थी। गुरुवार को रिट पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि पहले विस्थापितों को रहने की जगह दी जाए। इसके बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई आगामी 22 जनवरी तक के लिए टाल दी है।

बता दें कि कुकरैल रिवरफ्रंट की जद में अकबर नगर की 102 दुकानें और 1200 मकान आ रहे है। इसको लेकर एलडीए ने ध्वस्तीकरण कार्रवाई के आदेश दिए थे। ऐसे में स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। गुरुवार सुबह एलडीए भारी पुलिस बल के साथ अकबर नगर में ध्वस्तीकरण कार्रवाई के पहुंचा। इस दौरान एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी, डीसीपी सेंट्रल अपर्णा रजत कौशिक समेत एलडीए के कई विभागीय अधिकारी और भारी पुलिस बल मौजूद है। वहीं बुलडोजर कार्रवाई करने से पहले ही स्थानीय लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने किसी तरह मामले को शांत कराया। इसके बाद लोग अपने घरों को खाली करना शुरू किया। 

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