सुलतानपुर: यौन अपराध के दोषी को 10 साल की सजा, 50 हजार का अर्थदंड

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Edited By Amrit Vichar
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सुलतानपुर, अमृत विचार। दोस्तपुर थानाक्षेत्र क्षेत्र के एक गांव में चार साल पूर्व 15 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुराचार करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन शर्मा ने गुरुवार को गुलाब शंकर को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। 

एडीजीसी रमेश चन्द्र सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र दोस्तपुर के एक गांव की नाबालिग लड़की शौच के लिए 20 जुलाई 2018 को गई थी। बुरी नियत से आरोपी ने दुराचार किया। जिसका मुकदमा पीड़िता के परिवार ने थाने में दर्ज न होने पर कोर्ट की शरण ली। 

कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज होने के बाद चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट में अभियोजन पक्ष से मुकदमे के दौरान पेश किए गये, गवाहों के साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने मुकदमे का फैसला किया। कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि का 75 फीसदी पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया है।

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