फतेहपुर में प्राइवेट स्कूलों का एडमिशन शेड्यूल जारी, ये होगी प्रक्रिया 

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Edited By Amrit Vichar
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फतेहपुर, अमृत विचार। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरअीई) के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को निशुल्क प्रवेश दिलाने के लिए शैक्षिक सत्र 2024- 25 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आवदेन प्रक्रिया 20 जनवरी से शुरू होगी। इस बार भी पिछले बार की तरह आवदेन चार चरणों में लिए जाएंगे। उसके बाद लॉटरी सिस्टम से चयनित बच्चे को निजी विद्यालय में निशुल्क प्रवेश दिलाया जाएगा। 

बीएसए द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि आवेदन चार चरणों में लिए जायेंगे। पहले चरण के तहत 20 जनवरी से 28 फरवरी तक प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद 19 फरवरी से 25 फरवरी तक बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से आवेदन पत्रों का सत्यापन करते हुए लॉकिंग की प्रक्रिया पूरी की जायेगी। इसके बाद 26 फरवरी को लॉटरी निकाली जायेगी। फिर पहले चरण की लॉटरी में चयनित बच्चों को प्रवेश दिलाने की जिम्मेदारी सभी ब्लाक एजुकेशन आफीसरों को 6 मार्च तक पूरी करनी होगी। इस बार निजी स्कूल अगर चयनित बच्चों को एडमिशन देने में आनाकानी करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी। आवदेन करने के लिए आरटीई की वेबसाइट पर जाना होगा।


इन चरणों में पूरी होगी प्रवेश प्रक्रिया
आरटीई का पहला चरण
आवेदन: 20 जनवरी से 28 फरवरी
सत्यापन: 19 फरवरी से 25 फरवरी 
लॉटरी प्रक्रिया: 26 फरवरी तक 
प्रवेश प्रक्रिया : 6 मार्च 

आरटीई का दूसरा चरण
आवेदन: 1 मार्च से 30 मार्च
सत्यापन: 7 अप्रैल से 7 अप्रैल 
लॉटरी प्रक्रिया: 8 अप्रैल तक
प्रवेश प्रक्रिया : 17 अप्रैल तक

आरटीई का तीसरा चरण 
आवेदन: 15 अप्रैल से 8 मई तक
सत्यापन: सत्यापन 9 मई से 15 मई तक
लॉटरी प्रक्रिया: 16 मई तक
प्रवेश प्रक्रिया : 23 मई तक 

आरटीई का चौथा चरण 
आवेदन: 1 जून से 20 जून तक
सत्यापन: 21 जून से 27 जून तक
लॉटरी प्रक्रिया: 28 जून तक
प्रवेश प्रक्रिया : 7 जुलाई तक 

पूरी करनी होगी पोर्टल संबंधी तैयारियां
आवेदन का शेड्यूल जारी करने के साथ-साथ शिक्षा महानिदेशक ने पोर्टल पर अपलोड विद्यालयों की सूची अपडेट करने और पोर्टल पर जरूरी सुधार के  निर्देश दिए हैं। ये प्रक्रिया समय के अंदर पूरी करनी होगी। आवेदन में किसी भी अभिभावक को समस्या न हो इसके लिए सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जिम्मेदारी तय की गई है। 

सभी एबीएसए की भी जिम्मेदारी तय
आरटीई के तहत चयनित सभी बच्चों को निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश मिल सके, इसके लिए सभी खंड शिक्षाधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की गई है। जो जिले के तहत आने वाले सभी ब्लाकों में शत प्रतिशत बच्चों को प्रवेश दिलाने में अहम भूमिका निभायेंगे। 

वर्जन - 
आरटीई के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश दिलाने के लिए सभी बीईओ को दिशा निर्देश जारी करते हुए इसका प्रचार प्रसार करने के लिए कहा गया है। जिससे पात्र बच्चे योजना का लाभ उठा सकें। 
-पंकज यादव, बीएसए

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