पीलीभीत: छात्रा ने झुठलाए भाई के आरोप, हाईकोर्ट ने दिया एफआईआर निरस्त करने का आदेश..जानिए पूरा मामला

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Published By Moazzam Beg
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पीलीभीत, अमृत विचार। अनुसूचित जाति की बीएसएसी की छात्रा को बहला फुसलाकर ले जाने और परिवार की ओर से जानकारी करने पर धमकाने के आरोप में न्यूरिया थाने में दर्ज की गई एफआईआर अब निरस्त होगी। छात्रा एवं नामजद आरोपियों की ओर से दायर की गई याचिका में सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने आदेश कर दिए हैं। जिसमें छात्रा ने भाई की ओर से लगाए गए आरोपों को झुठलाते हुए मर्जी से शादी करने की बात कही है।  

बता दें कि न्यूरिया थाने में क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 20 नवंबर को बहला फुसलाकर ले जाने, गाली गलौज, धमकाने और एससी एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें जिसमें मेवातपुर गांव निवासी राजू, बाबूराम, राजीव, दिनेश और मुकेश पांच आरोपी बनाए गए थे। भाई ने एफआईआर में बताया था कि उसकी 21 वर्षीय बहन बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा है। 17 नवंबर को चह घर से गई थी। 

काफी देर बाद भी उसके वापस न आने पर जब तलाश की गई तो पता चला कि आरोपी राजू उसे बहला फुसलाकर ले गया है। जब आरोपी के घर जानकारी करने गए तो अन्य आरोपियों ने उसका पक्ष लेते हुए गाली गलौज कर धमकाया।

प्रकरण एससी एसटी एक्ट से जुड़ा होने पर विवेचना सीओ सदर को दी गई।  पुलिस मामले की पड़ताल कर रही थी। इसी बीच छात्रा एवं एफआईआर में नामजद किए गए पांच आरोपियों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। जिसमें छात्रा ने खुद के बालिग होने के साथ ही मर्जी से शादी करने की बात कही। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद न्यूरिया थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर को निरस्त करने का आदेश दिया है।

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