रामपुर : कभी इनकम टैक्स का छापा तो कभी ईडी की छानबीन...आजम खां व उनके परिवार पर भारी रहा वर्ष 2023
18 अक्टूबर 2023 में दो जन्मप्रमाण पत्र मामलें मेंआजम,अब्दुल्ला और डा. तजीन को सात साल की हुई कैद, आजम खां सीतापुर, अब्दुल्ला हरदोई और रामपुर जेल में बंद हैं डा. तजीन
रामपुर, अमृत विचार। आजम और उनके परिवार पर वर्ष 2023 के ग्रह और नक्षत्र भारी रहे। आजम खां की सरकार द्वारा चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई। कभी उनके घर इनकम टैक्स का छापा तो कभी ईडी ने जौहर विवि पहुंचकर छानबीन की। आखिरकार 18 अक्टूबर को दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट ने आजम खां उनकी पत्नी डा. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम खां को सात-सात साल की कैद और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जिसके बाद तीनों जेल में सजा काट रहे हैं।
बताते चले कि सूबे में आई भाजपा सरकार ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां और उनके परिवार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था । कई वर्षों सालों से आजम खां पर सरकार की घेराबंदी जारी थी।कभी विवि पर छापेमरी,तो कभी उनके मुकदमों में लेकर पुलिस उनको लगातार परेशान कर रही थी। जिसके चलते उनके अधिवक्ता कड़ी पैरवी करते रहे,लेकिन उसके बाद भी अधिवक्ता उनको बचा नही सके। दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में 18अक्टूबर 2023 को आजम खां उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और डा .तजीन फात्मा के सात-सात साल की कैद और जुर्माना भी लगाया था। जिसके बाद आजम खां सीतापुर,अब्दुल्ला हरदोई और डा.तजीन फात्मा रामपुर जिला कारागार में सजा काट रही है। कुछ दिनों पहले आजम खां के अधिवक्ता ने सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की गई। जिसके बाद अपील को खारिज कर दिया गया। यह भी आजम खां के लिए बहुत बड़ा झटका लगा है।
छजलैट प्रकरण में आजम को दो साल की हो चुकी कैद
दो जनवरी 2008 को पूर्व मंत्री आजम खां अपने परिवार के साथ मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। छजलैट थाने के सामने वाहन चेकिंग के दौरान आजम खां की गाड़ी पुलिस ने रुकवा ली थी। इसके विरोध में आजम खां और उनके बेटे स्वार-टांडा विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम सड़क पर धरने पर बैठ गए थे।इसकी सूचना मिलने पर आसपास के जनपदों से सपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। आरोप है कि आम जनता को उकसा कर सड़क जाम करते हुए बवाल किया था और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की थी। इस मामले में रामपुर के पूर्व विधायक आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम सहित काफी आरोपी बनाए गए थे। जिसके चलते फरवरी 2023 में आजम खां और अब्दुल्ला आजम को दो-दो साल की सजा हुई है।
आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में भी आजम खां हो चुकी सजा
आठ अप्रैल 2019 को आजम खां ने धमोरा में सामान्य लोकसभा चुनाव के दौरान संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसका वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद थाना शहजादनगर में वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल चौहान ने थाना शहजादनगर में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें पुलिस ने पांच मई 2019 को विवेचक प्रभारी निरीक्षक अमर सिंह ने चार्जशीट दाखिल की थी। 12 नवंबर 2021 को आजम खां पर आरोप तय हो गए थे। पांच जुलाई 2023 को दोनो पक्षों की बहस हुई पूरी हुई थी। 15 जुलाई 2023 को कोर्ट ने आजम खां को दोषी मानते हुए दो साल की कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। इस पर अपील के मामले में सुनवाई कोर्ट में चल रही है।
ईडी और इनकम टैक्स टीमें भी कर चुकी हैं छापामारी
आजम खां और उनके परिवार पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। जिसके चलते कुछ माह पहले इनकम टैक्स टीम ने आजम खां के घर पर छापा मारा था। करीब दो दिन तक टीम ने उनसे से पूछताछ की थी। जिसके बाद टीम वहां से काफी पूछताछ करने के बाद वहां से चली गई थी। इससे पहले ईडी की टीम लखनऊ से रामपुर आई थी जोकि, दो दिन तक रामपुर में रुकने के बाद जौहर विवि के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद वहां से चली गई थी।
एक मामले में हो चुके हैं बरी
सपा नेता आजम खां उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ,भाई और भतीजे सहित चार लोगों पर पड़ोसी से मारपीट करने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसकी सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। जिसके चलते चार दिन पहले कोर्ट ने चारों आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था।
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