नैनीताल: स्वतंत्रता सेनानी के निधन के अगले दिन से पत्नी को पेंशन देने के निर्देश

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Published By Bhupesh Kanaujia
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विधि संवाददाता, नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के पेंशन विभाग को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु के अगले दिन से उनकी आश्रित पत्नी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित पारिवारिक पेंशन का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। संपूर्ण पेंशन का भुगतान 6 फीसदी वार्षिक ब्याज की दर से करना होगा। सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ में हुई ।

मामले के अनुसार रुक्मणी देवी पत्नी स्व.बख्तावर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उनके पति को 1972 से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन मिलती थी, जो केंद्र सरकार की ओर से 26 हजार व राज्य सरकार की ओर से 21 हजार रुपये दी जा रही थी। 1 मई 2021 को उनके पति का निधन हो गया।

उसके अगले दिन से ही राज्य सरकार की पेंशन उन्हें मिली किंतु केंद्र सरकार की पेंशन नहीं मिली। दिसंबर 2021 में उन्होंने इस मामले में केंद्रीय पेंशन विभाग में प्रत्यावेदन दिया किंतु उन्हें पेंशन नहीं दी गई। याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि रुक्मणी देवी की पेंशन स्वीकृत कर दी गई है जो उनके द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन की तिथि से लागू है।

याची की ओर से इस तथ्य को अवैधानिक बताते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु के अगले दिन से पेंशन दिए जाने की नियमावली कोर्ट को दी। इसके बाद कोर्ट ने केंद्रीय पेंशन विभाग को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बख्तावर सिंह की मृत्यु के अगले दिन से उनकी पत्नी को सम्पूर्ण पेंशन का भुगतान 6 फीसदी ब्याज सहित करने के निर्देश दिए ।

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