हरदोई: अगर मानी बच्चे की जिद तो जेब पर चलेगी 25000 ₹ की कैंची, सरकार ने जारी किए यह निर्देश

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

हरदोई। यूपी सरकार ने बढ़ते सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए 18 साल से कम छात्र-छात्राओं के गाड़ी चलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसके साथ ही नियम लागू किया गया है कि अगर ऐसे छात्र या छात्राएं गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते है तो उस गाड़ी के मालिक से 25 हजार का जुर्माना वसूला जाएगा और उसे तीन साल की सजा सुनाई जाएगी।

यूपी के परिवहन आयुक्त ने जारी किए निर्देशों में कहा है कि इस नियम को पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा।इसके लिए यूपी के आरएम,एआरएम, आरटीओ और एआरटीओ को गाइडलाइन जारी कर दी गई है। परिवहन आयुक्त के मुताबिक बढ़ते सड़क हादसों में 18 साल से कम बच्चे अपनी जान गंवा रहें हैं। ऐसे बच्चों को पब्लिक प्लेस पर गाड़ी चलाने की रोक लगाई गई है।

उन्होंने आगे बताया है कि अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उस गाड़ी के मालिक को 25 हज़ार के जुर्माने के अलावा तीन साल की जेल हो सकती है। साथ ही आगे कहा है कि लाइसेंस के साथ 16 साल के नाबालिगों को 50 सीसी इंजन की गाड़ी चलाने पर छूट दी गई है। यूपी सरकार के इस फैसले के बाद से ऐसे लोगों पर गाज गिरना तय है जो बच्चों की ज़िद पूरी करने के लिए अच्छा और बुरा नहीं सोचते बल्कि उनके आगे खुद को बेबस समझते हैं।

यह भी पढ़ें:-स्क्रैप माफिया रवि काना की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी, पुलिस ने जब्त की करोड़ों की संपत्ति

संबंधित समाचार