संभल : बिना सीओपी नंबर के अधिवक्ता नहीं लगा पाएंगे वकालतनामा
संभल, अमृत विचार। जनपद संभल के न्यायालयों में दायर किए जाने वाले वादों में दाखिल वकालतनामा में अधिवक्ताओं को सीओपी नंबर अंकित करना होगा। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी ने संभल बार एसोसिएशन द्वारा अनुरोध किए जाने के बाद निर्देश दिए हैं।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व प्रदीप वर्मा ने जनपद संभल के पीठासीन अधिकारी राजस्व न्यायालय को पत्र लिख कर है कि संभल बार एसोसिएशन संभल द्वारा अवगत कराया है कि बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा न्यायालयों में केवल सीओपी (सर्टिफिकेट आफ प्रैक्टिस) प्राप्त अधिवक्ता को ही न्यायिक कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है। लेकिन आम तौर पर देखा जा रहा है कि ऐसे अधिवक्ता जिनके पास सीओपी नहीं है, वह भी विधि विरुद्ध तरीके से बिना सीओपी नंबर का वकालतनामा लगाकर न्यायिक कार्य कर रहे हैं। जिससे न्यायालयों में गरिमापूर्ण तरीके से कार्य करने में परेशानी हो रही है।
बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पारित कर सीओपी प्राप्त अधिवक्ताओं को न्यायिक कार्य करने के लिए अधिकृत करने के संबंध में निर्णय लिया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व सचिव ने अनुरोध किया है कि सभी वादों में अधिवक्ता द्वारा दाखिल वकालतनामा में सीओपी नंबर सहित उनके नाम की सील लगाकर पूर्ण हस्ताक्षरित वकालतनामा ही स्वीकार करें। जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में अपर जिलाधिकारी के निर्देश दिए हैं कि सभी वादों में अधिवक्ता द्वारा दाखिल वकालतनामा में सीओपी नंबर अंकित कराया जाए।
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