Unnao News: नरेन्द्र अवस्थी हत्याकांड में पूर्व प्रधान, पूर्व डिप्टी चेयरमैन समेत पांच को उम्रकैद… दो आरोपी हुए दोषमुक्त
उन्नाव में नरेन्द्र अवस्थी हत्याकांड में पूर्व प्रधान, पूर्व डिप्टी चेयरमैन समेत पांच को उम्रकैद।
उन्नाव में नरेन्द्र अवस्थी हत्याकांड में पूर्व प्रधान, पूर्व डिप्टी चेयरमैन समेत पांच को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही दो आरोपियों को न्यायालय ने दोषमुक्त किया।
उन्नाव, अमृत विचार। गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के अवस्थी फार्म हाउस के पास 11 साल पहले जमीन कारोबारी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। मृतक के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने पूर्व प्रधान, पूर्व डिप्टी चेयरमैन समेत सात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था।
शुक्रवार को कोर्ट में अंतिम फैसला सुनाया। जिसमें पूर्व महिला ग्राम प्रधान सहित पांच दोषियों को आजीवन कारावास क़ी सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। वहीं जबकि हत्या मे दोषी पूर्व ग्राम प्रधान के पति सहित दो अन्य आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया।
1 मई 2013 को शक्ति नगर निवासी नरेन्द्र अवस्थी की पोनी रोड स्थित अवस्थी फार्म हाउस के पास फावड़े से हमला बोलकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद मृतक के बेटे कन्हैया अवस्थी क़ी तहरीर पर नगर पालिका गंगाघाट के पूर्व डिप्टी चेयरमैन सुभाष नगर निवासी दीपनारायण शुक्ला, पीपर खेड़ा निवासी गंगा प्रसाद, महेश, विजय, अहमद नगर निवासी वीरेंद्र चतुर्वेदी, कटरी पीपर खेड़ा की पूर्व प्रधान अनीता चतुर्वेदी, गौतरा नेवादा माधौगंज हरदोई निवासी अमित द्विवेदी सहित सात लोगों पर हत्या सहित कई अन्य धाराओं मे रिपोर्ट दर्ज क़ी थी।
हत्या के दौरान वीरेन्द्र चतुर्वेदी जेल में बंद था। आरोप था कि वीरेन्द्र ने जेल में रहते हुये उनके पिता की हत्या का षडयंत्र रचा था। सीबीसीआईडी ने बहुचर्चित हत्याकांड प्रकरण की विवेचना की थी। मुकदमे का ट्रायल अपर जिला सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक में चल रहा था। गुरुवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित किया था।
जिसके बाद शुक्रवार को न्यायाधीश अल्पना सक्सेना ने फैसला सुनाया। एडीजीसी अजय कुशवाहा क़ी दलील और साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने गंगाप्रसाद, महेश, दीप नारायण शुक्ला, अनीता चतुर्वेदी और अमित द्विवेदी को ह्त्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावस क़ी सजा सुनाई है। हत्या के दोषियों पर 15-15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जबकि वीरेंद्र चतुर्वेदी और विजय को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।
मृतक के दो बेटे और बहू हैं जेल में बंद
शुक्रवार को कोर्ट ने हत्या में शामिल आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, लेकिन मृतक के बेटे कन्हैया अवस्थी, राघवेन्द्र अवस्थी और बहू दिव्या अवस्थी पत्रकार शुभममणि की हत्या में जेल में बंद हैं।
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