रामपुर: छह साल की बालिका से दुष्कर्म के दोषी किशोर को 20 साल की कैद

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Published By Priya
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केमरी थाना क्षेत्र के एक गांव का मामला, कोर्ट ने एक लाख 3,000 रुपये का जुर्माना की लगाया

रामपुर, अमृत विचार। छह साल की बालिका से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने आरोपी किशोर को 20 साल की कैद और एक लाख तीन हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।

केमरी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला का कहना था कि उसकी छह साल की धेवती काफी समय से उसके पास ही रह रही थी। आरोप है कि छह फरवरी 2021 जब वह बुलाने के लिए घर के बाहर गई, तो महिला की धेवती वहां नहीं थी। इसके गांव के लोग एकत्र होकर जंगल की ओर पहुंचे तो गांव का ही किशोर उसके साथ गलत हरकतें कर रहा थ। लोगों को देखकर 17 साल का किशोर मौका से भाग गया। 

इसके बाद बालिका ने घटना के बारे में नानी को जानकारी दी थी। बाद में पीड़ित परिवार ने आरोपी के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने विवचेना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में चल रही थी। सोमवार को पीठासीन अधिकारी रामगोपाल सिंह ने आरोपी को 20 साल की कैद और एक लाख तीन हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। इसके बाद कोर्ट ने दोषी को जिला जेल की बालक बैरक में भेज दिया।

जुर्माने की सारी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश
विशेष लोक अभियोजक सुमित कुमार शर्मा ने बताया कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा छह के अंतर्गत 20 वर्ष का कठोर कारवास एवं एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया। धारा 323 में आरोपी को एक वर्ष का कारावास और एक हजार रुपये अदा करने की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 506 में आरोपी को दो साल की सजा और दो हजार का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की सारी राशि पीड़िता को दी जाएगी।  

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