बरेली: घरेलू हिंसा केस में कोर्ट का आदेश निदा को साथ रखें शीरान, मुकदमा दायरा की तारीख से प्रतिमाह 15 हजार देने का आदेश

बरेली: घरेलू हिंसा केस में कोर्ट का आदेश निदा को साथ रखें शीरान, मुकदमा दायरा की तारीख से प्रतिमाह 15 हजार देने का आदेश

बरेली, अमृत विचार। घरेलू हिंसा मामले में सिविल कोर्ट ने बुधवार को निदा खान के पक्ष में फैसला दिया है, जिसमें पति शीरान को मुकदमा पेश करने की तिथि 30 जुलाई 2016 से प्रति माह 15 हजार रुपये देने, एकमुश्त तीन लाख रुपये अदा किए जाने और दहेज वापस करने के साथ निदा को साथ रखने का आदेश दिया है।

दरअसल, समाजसेवी निदा खान ने पति शीरान के विरुद्ध अदालत में वर्ष 2016 में घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था। भरण पोषण की रकम दिलाने के साथ ही साझी गृहस्थी में रहने का आदेश देने की भी मांग की थी। उनके वकील भूपेंद्र भड़ाना ने बताया कि निदा का निकाह आला हजरत खानदान के शीरान रजा खां के साथ 18 फरवरी 2015 को हुआ था। दहेज में कार की मांग को लेकर पति और ससुराल वाले उनको प्रताड़ित करने लगे। मांग पूरी न होने पर 16 जुलाई 2015 को ससुराल से निकाल दिया था। पीड़िता ने न्याय के लिए अदालत से गुहार लगाई थी।

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