Kanpur Court News: युवती की ईंट से कूचकर की थी हत्या, कोर्ट ने आजीवान कारावास की सजा सुनाई
कानपुर में युवती की हत्या के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
कानपुर में युवती की हत्या के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। युवती के भाई ने अपहरण व हत्या की धाराओं में बर्रा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
कानपुर, अमृत विचार। वर्ष 2021 में बर्रा थानाक्षेत्र निवासी युवती मां की कमर व पैर दर्द की दवा लेने घर से निकली थी, अगले दिन युवती का रक्तरंजित शव मिला। युवती के भाई ने पड़ोसी युवक पर बहन का अपहरण कर हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एडीजे 14 की कोर्ट ने युवक को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
बर्रा थानाक्षेत्र निवासी सचिन सिंह की बहन रूचि सिंह 24 मार्च 2021 की शाम सात बजे मां की कमर व पैर दर्द की दवा लेने के लिए घर से निकली थी। देर शाम तक घर न पहुंचने पर सचिन ने तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अगले दिन युवती का रक्तरंजित शव बर्रा पुलिस को मिला। शिनाख्त न होने पर पुलिस ने शव को मोर्चुरी भिजवा दिया था।
सचिन बर्रा थाने में बहन के लापता होने की जानकारी देने पहुंचा तो पुलिस ने शव की शिनाख्त कराई, जो रुचि का निकला। सचिन ने पड़ोस में किराए पर रहने वाले शिवम दिवाकर के खिलाफ अपहरण कर हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सचिन ने बताया था कि शिवम आए दिन बहन से छेड़खानी कर शादी का दबाव बना बनाता था। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
मामला अपर सत्र न्यायाधीश (14) दीपाली सिंह की कोर्ट में विचाराधीन था। एडीजीसी शिव भगवान गोस्वामी ने बताया कि मामले में मृतका के भाई, मां व दूध व्यापारी समेत 10 गवाहों ने शिवम के खिलाफ गवाही दी। अपहरण के पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर कोर्ट ने शिवम को अपहरण में दोषमुक्त करार दिया व हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
दूध व्यापारी ने शिवम को ले जाते देखा
कोर्ट में गवाही के दौरान दूध व्यापारी अर्जुन सिंह ने बताया कि वह मोहल्ले में दूध देने आता था, जिस कारण मृतका से भलीभांति परिचित था। बताया कि 24 मार्च रात आठ बजे फत्तेपुर चौरासी कर्रही रोड के आगे खड़ा था। इसी दौरान उन्होंने शिवम को रूचि को बाइक से ले जाते हुए देखा था। इसके बाद अगले दिन उसकी हत्या की जानकारी मिली थी।
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