काशीपुर: फायरिंग करने के पांच आरोपियों की जमानत मंजूर
काशीपुर, अमृत विचार। एडीजे प्रथम की कोर्ट ने अजीतपुर में धरना दे रहे लोगों पर फायरिंग करने के पांच आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। इस केस में एक आरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
अजीतपुर गांव निवासी जितेंद्र सिंह ने 26 दिसंबर को आईटीआई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि शाम करीब सात बजे खनन वाहनों को रोकने को ग्रामीणों ने गोशाला मोड़ पर धरना दिया था। इस बीच घोसीपुरा के कुछ लोगों ने लाठी-डंडों से मारपीट कर तमंचों से फायरिंग की।
जिसमें चार लोग घायल हो गए थे। मामले में पुलिस ने घोसीपुरा निवासी नईम पुत्र मो. उमर, मो. यासीन पुत्र चंदा शाह, मुस्तकीम पुत्र नबी हुसैन, शादाब व सलमान अली पुत्र अमीर अहमद को गिरफ्तार किया था। बीती 11 जनवरी को इनमें से एक आरोपी की जमानत मंजूर हुई थी।
पांच आरोपियों मुस्तकीम, यासीन, शादाब, नईम व सलमान की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने एडीजे प्रथम की कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई। जिसके बाद कोर्ट ने सभी की जमानत मंजूर कर ली।
