शाहजहांपुर: 3294 अपात्रों ने पाई किसान सम्मान निधि, 794 से हुई रिकवरी

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Published By Vikas Babu
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शाहजहांपुर, अमृत विचार: जिले में पात्रों के साथ-साथ अपात्रों ने भी किसान सम्मान निधि का लाभ लिया है। डॉक्टर, व्यापारी और भूमिहीन, कार, बाइक आदि के स्वामी तक किसान सम्मान निधि का लाभ उठा चुके हैं। मामला पकड़ आने के बाद रिकवरी की जा रही है। अब तक 3294 अपात्र पकड़ में आए हैं और 794 लोगों से पैसे की रिकवरी तक की जा चुकी है। शेष से रिकवरी की प्रक्रिया चल रही है। 

केंद्र सरकार की ओर से किसान सम्मान निधि योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई। इसके तहत ऐसे किसान जिनके नाम खेती योग्य भूमि है वे लाभ ले सकते हैं। इसमें ग्रामीण और शहरी किसानों के अलावा सीमांत और छोटे किसान परिवार भी शामिल हैं। किसानों को प्रति माह पांच सौ रुपये के हिसाब से चार माह में दो हजार रुपये की किस्त दी जाती है। 

फरवरी 2019 में पहली बार किसानों को निधि का पैसा दिया गया था। इसके बाद साल 2022 तक कोई मामला पकड़ में नहीं आया, लेकिन 2023 शुरू होने के बाद से अपात्रों को किसान सम्मान निधि दिए जाने की शिकायतें आने लगीं। इसके बाद भारत सरकार ने अपने स्तर से जांच कराई तो हजारों की संख्या में लोग अपात्र पाए गए। 

आयकर देने वाले, सरकारी नौकरी करने वाले, डॉक्टर, व्यापारी और भूमिहीन लोग भी योजना का लाभ लेते हुए मिले। तमाम ऐसे लोग योजना का लाभ ले रहे थे, जो कार, बाइक और पक्के मकान के स्वामी थे। लगभग छह महीना पहले केंद्र सरकार की ओर से 3294 अपात्र लोगों की ओर से योजना का लाभ लेने की सूची उप कृषि निदेशक को भेजी गई। 

इसके बाद निधि रोक कर रिकवरी की कार्रवाई शुरू की गई। जिसके बाद अब तक 794 लोगों से 72.18 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है। अन्य से वसूली की प्रक्रिया चल रही है। दूसरी ओर इस समय जिले के चार लाख 70 हजार 839 किसानों को सम्मान निधि का पैसा दिया जा रहा है। इन किसानों को 15 वीं किस्त भी जारी हो चुकी है। इसके अलावा लगभग 60 हजार किसानों को तकनीकी दिक्कतों के चलते निधि का पैसा नहीं मिल पा रहा है। 

सरकारी कर्मी व माननीय को नहीं मिलेगा लाभ
अगर कोई किसान खेत की जमीन का मालिक है और वह सरकारी मुलाजिम है या रिटायर हो चुका है तो उसे इस योजना लाभ नहीं मिलेगा। वर्तमान या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री को भी इस योजा का लाभ नहीं मिल सकेगा। इनके अलावा प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार के लोगों को इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा।

10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले अपात्र
कोई व्यक्ति खेत का मालिक है, लेकिन उसे 10 हजार रुपये महीने से अधिक पेंशन मिलती है तो वह इस योजना के लाभार्थी नहीं हो सकते। आयकर देने वाले परिवारों को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। किसान खेती योग्य भूमि का इस्तेमाल कृषि कार्य के बजाय दूसरे कार्य में कर रहे हैं तो उन्हें भी योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। जो किसान दूसरों के खेतों पर किसानी का काम करते हैं, लेकिन वह खेत के मालिक नहीं है, भू-स्वामी को फसल का कुछ हिस्सा या पैसे देते हैं तो ऐसे किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। 

आवेदक के पास होनी चाहिए भूमि
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसान के नाम खेती की जमीन होनी चाहिए। अगर कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम से नहीं है तो वह लाभार्थी नहीं होगा। अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम है तो भी पीएम किसान योजना का फायदा नहीं उठा सकते। इसी तरह रिटर्न भरने वालों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 

भारत सरकार के निर्देश पर अपात्रों को मिली किसान सम्मान निधि की वसूली कराई जा रही है। काफी लोगों से रिकवरी हो चुकी है और कुछ से करने का प्रयास किया जा रहा है--- धीरेंद्र सिंह, उप कृषि निदेशक।

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