Jalaun News: कोर्ट ने हत्या के मामले में दो को सुनाई आजीवन कारावास की सजा... 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
जालौन में कोर्ट ने हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
जालौन में कोर्ट ने हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
जालौन, अमृत विचार। न्यायालय में करीब 7 वर्ष ट्रायल पर चले हत्या के मामले में फैसला सुनाया गया। दोष सिद्ध होने पर दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसी के साथ 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। पीड़ित पक्ष ने कहा कि पिता के हत्यारों को किए की सजा मिली है।
शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि आटा थाना क्षेत्र के ग्राम परासन निवासी किशुन ने दो मार्च 2017 को आटा थाने में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि गांव के ही राम बिहारी और अरुण ने पिता की कुल्हाड़ी से मार कर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।
कुछ दिन बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद पुलिस ने न्यायालय में दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए थे। करीब 7 साल कोर्ट में ट्रायल के बाद शनिवार को सुनवाई पूरी हुई।
दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह गवाहों बयानों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने राम बिहारी और अरुण को हत्या के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इतना ही नहीं 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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