लखनऊ: मां की हत्या के आरोपी बेटे को उम्र कैद, कुल्हाड़ी से काटकर की थी नृशंस हत्या

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लखनऊ, विधि संवाददाता। पैसे ना देने पर बूढी मां को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने के आरोपी अलीगंज निवासी इंद्रेश कुमार कटियार को अपर सत्र न्यायाधीश शालिनी सागर ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद इंतजार अहमद गाज़ी ने अदालत को बताया कि इस मामले की रिपोर्ट आरोपी के छोटे भाई अमित कुमार कटियार ने 26 फरवरी 2016 को अलीगंज थाने पर लिखाई थी।

रिपोर्ट में कहा गया था कि वादी अलीगंज में अपनी मां के साथ रहता है जहां पर उसका बड़ा भाई भी उसी मकान में रहता है तथा मां से पैसों के लिए लड़ाई झगड़ा करता रहता है। अदालत को यह भी बताया गया की घटना वाले दिन आरोपी पैसों के लिए मां शकुंतला कटियार से लड़ाई झगड़ा कर रहा था। इसके बाद जब शकुंतला कटियार घर की लाबी में बैठी थी, तभी आरोपी गुस्से में कुल्हाड़ी लेकर आया तथा मां पर कई वार किए जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

बताया गया है कि इस घटना को वादी अमित कुमार कटियार के अलावा उसकी पत्नी श्वेता कटियार ने भी देखा था जिस पर आरोपी श्वेता कटियार को कुल्हाड़ी लेकर मारने दौड़ा था, श्वेता कटियार द्वारा दरवाजा बंद कर लेने पर आरोपी बाहर से दरवाजा बंद करके भाग गया। अदालत ने आरोपी के छोटे भाई व उसकी पत्नी के साक्ष्य को पर्याप्त मानते हुए उसे उम्र कैद की सजा के साथ-साथ जुर्माने से दंडित किया है।

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