रामपुर: कोर्ट का बड़ा फैसला, ट्रक क्लीनर की हत्या मामले में चार को आजीवन कारावास
रामपुर, अमृत विचार। ट्रक की क्लीनर की हत्या के मामले में एफटीसी द्वितीय की कोर्ट ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मोहल्ला अजीतपुर निवासी इकबाल ट्रक मालिक हैं। उसका कहना है कि उनके ट्रक को चालक थाना भोट के मोतियापुर निवासी ओमपाल सिंह और क्लीनर इसी थाना क्षेत्र का सलीम था। एक जून 2008 को जब ट्रक स्वामी इकबाल ट्रक लेने के लिए बरेली गेट स्थित वर्कशाप पर गया तो वहां से ट्रक गायब था। इसके साथ ही ट्रक का चालक और क्लीनर दोनों गायब थे। काफी तलाशने के बाद क्लीनर सलीम का शव गंज थाना क्षेत्र पहाड़ी गेट के पास नहर किनारे पड़ा मिला था।
सूचना के बाद पुलिस आ गई थी। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। सूचना मिलने के बाद चालक भी आ गया था। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवचेना के बाद पुलिस ने जिला मुरादाबाद के थाना मूढापांडे के गांव नियामतपुर निवासी नवाब अली,थाना कटघर के मोहल्ला जाहिदनगर निवासी,कामिल,रुद्रपुर के खेड़ा निवासी शफीक और रुद्रपुर के किच्छा बाईपास निवासी प्रेम सिंह के नाम शामिल किए गए थे।
जिसके बाद पुलिस ने विवचेना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई एफटीसी द्वितीय की कोर्ट में चल रही थी। सोमवार को पीठासीन अधिकारी ने चारों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को दस-दस हजार का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
ट्रक शाहजहांपुर पुलिस ने किया था बरामद
विवचेना के दौरान सिविल लाइन पुलिस ने काफी जिलों की फोर्स से संपर्क साधा था। जिसके बाद शाहजहांपुर पुलिस ने लूटे गए ट्रक को वहां से बरामद कर लिया था। उसके बाद इन चार आरोपियों के नाम प्रकाश में आ गए थे। एडीजीसी कमल कुमार गुप्ता ने बताया कि इस ट्रक को लूटा गया था। जिसको शाहजहांपुर की पुलिस ने उसको बरामद किया था। हालांकि हत्या के मामले में सजा हुई है।
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