गोंडा: युवक की हत्या कर सिगरेट से जला दिया था चेहरा.., कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
दोनों हत्यारों पर कोर्ट ने लगाया 1.20 लाख का जुर्माना
गोंडा, अमृत विचार। देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के खम्हरिया हरिवंश गांव में तीन साल पहले हुई एक युवक की नृशंष हत्या के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों हत्यारों पर अदालत ने 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के खम्हरिया हरिवंश गांव के रहने वाले 18 वर्षीय रामपाल की धारदार हथियार से गला रेत कर नृशंष हत्या कर दी थी। पहचान छिपाने के लिए हत्यारों ने उसका चेहरा भी सिगरेट से बुरी तरह जला दिया था। इस वारदात को पुरानी रंजिश में अंजाम दिया गया था। मामले में मृतक के पिता रामफेर ने गांव के ही राम कृपाल व भगवानदीन के खिलाफ हत्या व साक्ष्य छिपाने की रिपोर्ट दर्ज करायी थी।
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और विवेचना के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार पाठक ने बताया कि पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व थाना कोतवाली देहात के पैरोकार की तरफ से मामले की प्रभावी पैरवी की जा रही थी। इस पैरवी के चलते अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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