Chitrakoot News: नाबालिगों के अपहरण व दुराचार के दोषियों को कोर्ट ने सुनाई सजा; कठोर कैद के साथ लगाया अर्थदंड...

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Published By Deepak Shukla
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नाबालिगों के अपहरण व दुराचार के दोषियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है।

नाबालिग बच्चियों के अपहरण और दुराचार के अलग-अलग मामलों में दोषियों को कोर्ट ने कठोर कारावास की सजा दी है। इनको अर्थदंड भी दिया गया है।

चित्रकूट, अमृत विचार। नाबालिग बच्चियों के अपहरण और दुराचार के अलग-अलग मामलों में दोषियों को कोर्ट ने कठोर कारावास की सजा दी है। इनको अर्थदंड भी दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप ने बताया कि पहाड़ी थाने में 21 जुलाई 2017 को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को एक गांव निवासी अशोक कुमार अगवाकर ले गया और दुराचार किया।

पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने निर्णय सुनाया। दोषसिद्ध आरोपी अशोक कुमार को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा दी। कोर्ट ने दोषी को 21 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया। एक अन्य मामले में भी दोषी को सजा हुई है।

विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि 13 फरवरी 2017 को कर्वी कोतवाली में एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीया छोटी बहन को एक मोहल्ला निवासी निक्की बौरिया उर्फ शुभम दबाव बनाकर ले गया और उसके साथ गलत काम किया। 

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने निर्णय सुनाया। दोषसिद्ध निक्की बौरिया उर्फ शुभम को सात वर्ष कठोर कारावास की सजा दी। कोर्ट ने निक्की को 10 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया।

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