रायबरेली: छह साल की मासूम से किया था दुष्कर्म, नाराज कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, लगाया अर्थदंड

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Edited By Amrit Vichar
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रायबरेली। कोर्ट ने करीब तीन साल पहले हरचंदपुर थाना क्षेत्र में छह साल की बालिका से हुए दुष्कर्म के मामले में दोषसिद्ध होने पर अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 20 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित पाॅक्सो कोर्ट द्वितीय के अपर सत्र न्यायाधीश विद्या भूषण पांडेय ने बुधवार को सुनाया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक (पाॅक्सो एक्ट) बब्बन कुमार त्रिपाठी, अशोक कुमार त्रिवेदी व वीरेंद्र कुमार मिश्र के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता की मां ने थाना हरचंदपुर में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 16 मार्च 2020 की शाम करीब छह बजे बच्चे खेल रहे थे। इसी दौरान ध्यानचंद्र ने बिस्किट दिलाने के बहाने छह वर्षीय पीड़िता को ले जाकर दुष्कर्म किया।

पुलिस ने विवेचना के बाद मिल एरिया थाना क्षेत्र के देवानंदपुर निवासी ध्यानचंद्र के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड जमा होने पर सम्पूर्ण राशि पीड़िता या उसके संरक्षक को देने का भी निर्देश दिया है।

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