बदायूं: नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपियों को उम्रकैद

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Edited By Amrit Vichar
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बदायूं, अमृत विचार। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के तीन आरोपियों को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दीपक यादव ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हर दोषी पर एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पीड़िता को पूरी धनराशि दी जाएगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ने कोतवाली उझानी के प्रभारी निरीक्षक को तहरीर देकर बताया था कि 18 अप्रैल 2021 की रात 9 बजे शिवम यादव अपने पिता सत्येंद्र, परिवार के रिश्ते में चाचा अनिल के सहयोग से उनकी 13 साल की बेटी को बहला फुसलाकर ले गया है। काफी तलाश करने के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चला है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। पीड़िता को बरामद कर दिया। अपने बयान में पीड़िता ने तीनों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। 

न्यायालय में गांव मिही लाल नगला निवासी शिवम यादव पुत्र सत्येंद्र यादव, पिंटू पुत्र सुरेंद्र और अनिल कुमार पुत्र भगवान सिंह पर नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष की विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद तीनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

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