बरेली: मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट न देने पर डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट के आदेश
बरेली, अमृत विचार। हादसे में गंभीर घायल को दूसरे अस्पताल में रेफर करने पर ऑक्सीजन सपोर्ट उपलब्ध न कराने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रत्यूष प्रकाश ने प्रभारी निरीक्षक थाना कैंट को आरोपी चिकित्सक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
अधिवक्ता देवपाल सिंह ने कोर्ट में अर्जी देकर बताया कि बड़े भाई वेदपाल सिंह का 30 अप्रैल 2023 शाम चार बजे टेंपो पलटने से एक्सीडेंट हो गया था। उन्हें बुखारा मोड़ स्थित निशान्त अदिति अस्पताल में भर्ती किया था।आरोप है कि डॉक्टर ने चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की बात कहकर करीब 10 हजार रुपये खर्च करवा दिए। करीब एक घंटे बाद डॉक्टर ने संबंधित चिकित्सक न होने की बात कही। कहा कि मरीज को दूसरे अस्पताल में ले जाओ।
आरोप है कि डॉक्टर ने स्टॉफ से तुरंत बिना ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस बुला दी और मर्जी के बिना मरीज को उसी एबुलेंस में लिटा दिया। एंबुलेंस चालक ने मरीज की हालत देखकर डॉक्टर से ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया तो उसे धमका दिया। अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में मरीज की मृत्यु हो गई।
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