रामपुर: अब्दुल्ला के करीबी अनवार-सालिम की अग्रिम जमानत खारिज, धोखाधड़ी करने में दर्ज हुआ था मुकदमा

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Edited By Amrit Vichar
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रामपुर, अमृत विचार: कोतवाली में दर्ज हुए धोखाधड़ी के मामले में अब्दुल्ला आजम के दोस्त अनवार और सालीम की सेशन कोर्ट में लगाई गई अग्रिम जमानत को कोर्ट ने मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है।

बताते चलें कि 21 जनवरी को कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें आरोप था कि नदी की जमीन की श्रेणी अवैध तरीके से परिवर्तित कराकर प्लाटिंग करने के आरोप में पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम और उनके तीन दोस्तों समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। हाालांकि अब्दुल्ला आजम  हरदोई जेल में बंद हैं। 

तहरीर के आधार पर शहर कोतवाली पुलिस ने अब्दुल्ला आजम के साथ ही उनके दोस्त नवार,सालिम,मोहम्मद परवेज और व एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था।जिसमें अब्दुल्ला आजम के दोस्त अनवार और सालिम ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में अग्रिम जमानत लगाई थी। जिसमें मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोनों की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है।

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