सुलतानपुर: मासूम से दुराचार के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 25 साल कठोर कारावास की सजा

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Edited By Amrit Vichar
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कोर्ट ने मुकदमे का फैसला मात्र नौ माह आठ दिन में कर पीड़ित परिवार को दिया न्याय 

सुलतानपुर, अमृत विचार। जिले के अखंडनगर थानाक्षेत्र के एक गांव में बीते साल  छह वर्षीय दलित मासूम के अपहरण व दुराचार करने के दोषी चन्द्रशेखर यादव को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन शर्मा ने गुरुवार को 25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अदालत ने दोषी पर कुल 35 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है। 

एडीजीसी विवेक सिंह व पीड़िता के निजी वकील अजय सिंह के मुताबिक टॉफी खरीदने गई छह वर्षीय मासूम को बहला-फुसलाकर कर आरोपी ने 19 फरवरी  2023 को  दुराचार किया था। पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 

चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट में अभियोजन पक्ष से मुकदमें के दौरान पेश किए गये आठ  गवाहो के साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने मुकदमे का फैसला मात्र नौ माह आठ दिन में कर पीड़ित परिवार को न्याय दिया। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण में पैरवी करने का निर्देश भी दिया है।

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