प्रतापगढ़: नाबालिग बिटिया से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 25 साल कठोर कारावास की सजा, लगाया अर्थदण्ड

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Published By Sachin Sharma
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प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम के तहत जज आलोक द्विवेदी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसे जान से मारने की धमकी देने  के आरोप में दोषी पाते हुए सूरज कुमार सरोज थाना आसपुर देवसरा को 25 वर्ष के कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया।

पीड़िता के अनुसार 11 अप्रैल 2021 समय रात सात बजे सूरज ने उसे अपने घर से बिस्तर लाने के बहाने बुलाया पीडिता जब घर से बिस्तर लेने गई तो सूरज ने उसे घर में पकड़ लिया। उसके उसके मुंह में कपड़ा ठूस कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया,धमकी दी कि इस बात को किसी से बताओगी तो जान से मार डालूंगा और तुम्हारे माता-पिता की भी हत्या कर दूंगा।

अभियोजन की ओर से पांच गवाहों के माध्यम से 11 प्रदर्शौ को साबित कराया गया है। अभियुक्त की ओर से भी दो गवाहों को प्रस्तुत किया गया है। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेंद्र त्रिपाठी ने की।

जानलेवा हमले के दोषी किशोर को कोर्ट ने दी यह सजा  

वहीं प्रतापगढ़ के ही किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट नवज्योति, सदस्यगण केएन मिश्रा व रचना सिंह ने मारपीट, जानलेवा हमले व एससी/ एसटी एक्ट के आरोप में दोषी पाते हुए किशोर अपचारी को 2 वर्ष के सुधारात्मक अभिरक्षा में रखे जाने का आदेश पारित किया।

साथ ही 10 हजार रूपये अर्थदण्ड दिए जाने का आदेश पारित किया। वादी मुकदमा के अनुसार 22 जनवरी 2006 शाम सात बजे वह शमशेरगंज बाजार से अपने भाई पुन्नीलाल व गांव के मसन सरोज के साथ सब्जी लेकर वापस आ रहा था,जैसे ही वह दयाराम यादव निवासी चमरूपुर के घर के पास पहुंचा तभी वहां चंद्रकेश मिश्रा निवासी चमरूपुर ने उसे रोक लिया।

गालियां और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए  मेरे भाई पुन्नीलाल को मारा पीटा जब मैं और मसन सरोज उसे बचाने दौड़े तो वहां उपस्थित मुन्ना व बाल अपचारी ने मेरे भाई के सीने पर जान से मारने की नीयत से कट्टे से चोट पहुंचाई चोटों से वह वहीं गिर पड़े तब अभियुक्त गण वहां से गाली देते हुए भाग गए।

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