Budaun News: कोर्ट का बड़ा फैसला, चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को पांच साल की सजा

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दोषी पर 10 हजार रुपये लगाया जुर्माना, पीड़ित पक्ष को दी जाएगी आधी धनराशि

बदायूं, अमृत विचार। चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दीपक यादव ने पांच वर्ष के कारावास समेत दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना की आधी धनराशि पीड़ित पक्ष को देने का आदेश दिया गया है। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा की ओर से थाना वजीरगंज पुलिस को 16 जुलाई 2018 को तहरीर दी गई थी। जिसमें उसने बताया कि 15 जुलाई 2018 को लगभग सात बजे उनकी चार साल की भतीजी गांव की गली में भूरे खां के घर के पास खेल रही थी। इसी दौरान मोहल्ले में रहने वाला इकबाल आ गया। उनकी भतीजी को पकड़कर अपने घर पर ले गया। जहां भतीजी के कपड़े उतारकर गलत काम किया। बच्ची को देखते हुए उसके परिजन मौके पर पहुंचे तो इकबाल बच्ची को छोड़कर भाग गया। वादी मुकदमा बच्ची को थाने साथ में ले गया था। 

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज की थी। निरीक्षक शाहिद अली ने विवेचना करके कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायालय में आरोपी इकबाल पुत्र इकरार के खिलाफ बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोप का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया।

अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी इकबाल को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। मुकदमा के दौरान सभी गवाह हॉस्टाइल हो गए थे। जुर्माना की धनराशि अदा न करने पर उसे एक महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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