सुलतानपुर : करोड़ों की धोखाधड़ी में पुलिस की क्लीन चिट रद्द, जानिए क्या है पूरा मामला 

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Edited By Amrit Vichar
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सुलतानपुर, अमृत विचार। भूमि विक्रय के सौदे में पांच करोड़ 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में आरोपियों को दी गई क्लीन चिट रिपोर्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बटेश्वर कुमार ने खारिज कर पुलिस को अग्रिम विवेचना का आदेश दिया है।

कोतवाली नगर के सिविल लाइन निवासी अमित कुमार सिंह और इमरान बाबू तथा बहादुरपुर निवासी सिराज खान और प्रतापगढ़ के दिनेश चंद्र जायसवाल के बीच शहर के गोराबारिक में स्थित भूमि विक्रय के बाद मुनाफे में हिस्सेदारी को लेकर दो समझौते हुए थे। भूमि विक्रय के बाद दिनेश चंद्र जायसवाल ने अमित सिंह के पार्टनर इमरान बाबू को पांच करोड़ 40 लाख रुपए का चेक दिया था। बैंक अकाउंट में धनराशि नही होने के कारण चेक बाउंस हो गए। जिसके बाद कोतवाली नगर थाने में बीते साल धोखाधड़ी, गबन और हत्या की धमकी का केस दर्ज हुआ था। मामले में विवेचना के बाद पुलिस ने अदालत में फाइनल रिपोर्ट में दाखिल कर आरोपियों को क्लीन चिट दे दी। 

कोर्ट से नोटिस मिलने पर पीड़ित अमित ने अधिवक्ता अब्बास अहमद खान के जरिए कोर्ट में पुलिस रिपोर्ट को चुनौती दी। कोर्ट ने साक्ष्यों और अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए पुलिस की क्लीन चिट को रद्द कर अग्रिम विवेचना करके रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने का आदेश दिया है।

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