SP MLA Irfan Solanki राज्यसभा चुनाव में नहीं कर सकेंगे मतदान…एमपीएमएलए सेशन कोर्ट ने याचिका की खारिज
कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी राज्यसभा चुनाव में नहीं कर सकेंगे मतदान
कानपुर, अमृत विचार। सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सपा विधायक ने राज्यसभा चुनाव में मतदान करने के लिए एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इरफान की अर्जी खारिज कर दी।
बचाव पक्ष के वकील की तरफ से झारखंड विधानसभा का हवाला दिया गया था। जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुलिस अभिरक्षा में विधानसभा की कार्रवाई में शामिल हुए थे। जाजमऊ थाना क्षेत्र स्थित डिफेंस कॉलोनी निवासी की झोपड़ी में बीते सात नवंबर 2022 को आग लगा दी गई थी। पीड़ित ने सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान समेंत अन्य लोगों के खिलाफ जाजमऊ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद सपा विधायक महाराजगंज जेल में बंद है।
बीते सोमवार को सपा विधायक के अधिवक्ता मो. आसिफ की ओर 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में वोट डालने की अनुमति एमपीएमएलए कोर्ट से मांगी गई थी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई की गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता मो. आसिफ की ओर से तर्क दिया गया कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुलिस अभिरक्षा में विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होकर विश्वास मत हासिल किया था।
जिसके मद्देनजर सपा विधायक को भी राज्यसभा चुनाव में शामिल होने की अनुमति दी जाए। सहायक शासकीय अधिवक्ता भास्कर मिश्रा ने कोर्ट में इरफान सोलंकी अर्जी का विरोध किया।
उन्होंने कहा कि इरफान की याचिका पैरोल या शॉर्ट बेल जैसी प्रतीत हो रही है। जिसका निर्णय लेने का अधिकार ट्रायल कोर्ट को नहीं है। एमपीएलएलए कोर्ट के न्यायधीश सत्येंद्रनाथ त्रिपाठी ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने इरफान की याचिका खारिज कर दी।
सपा विधायक की याचिका पैरोल जैसी प्रतीत हो रही थी। जिस पर राज्यसभा चुनाव में वोट डालने की याचिका का विरोध किया गया। तर्क दिया गया कि याचिका पर निर्णय का अधिकार ट्रायल कोर्ट को नहीं है। जिस पर कोर्ट ने सहमति जताते हुए याचिका खारिज की है।- भास्कर मिश्रा, एडीजीसी
ये भी पढ़ें- UP: क्या फायदा ऐसी डिग्री का...जो एक नौकरी न दिला सकी, B.Sc के कागज जलाए और खुद को दी ऐसी सजा... जानकर सब हुए हैरान
