लखनऊ: अकबरनगर में इन मकानों पर नहीं चलेगा बुलडोजर, जानिये हाईकोर्ट ने क्या कहा
लखनऊ, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित अकबर नगर में सोमवार को बुलडोजर चला है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई पर एडवोकेट एस डब्ल्यू वारी ने मौके पर पहुंच कर कई सवाल खड़े किये हैं। इस दौरान उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी भी दी है। उन्होंने बताया है कि हाईकोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। साथ ही याचिकाकर्ताओं को परेशान न करने का आदेश दिया है।
दरअसल, सोमवार को कुकरैल नदी के किनारे अकबर नगर में सुबह से एलडीए, जिला प्रशासन, नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। इस बीच जेसीबी मशीनों की मदद से कई मकानों पर कार्रवाई भी हुई है, लेकिन कुछ लोग लगातार इस कार्रवाई को गलत बता रहे थे और कह रहे थे कि कोर्ट में मामला लंबित है ऐसे में बुलडोजर एक्शन ठीक नहीं है।
इस दौरान मौके पर पहुंचे एडवोकेट एस डब्ल्यू वारी ने कहा है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। भवन स्वामियों की अपील पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। साथ ही यह भी कहा है कि याचिकाकर्ताओं को परेशान न करने का आदेश दिया है।
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