प्रतापगढ़: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की जेल, अर्थदण्ड
प्रतापगढ़, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम आलोक द्विवेदी ने नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल कारावास व 25 हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
वादिनी मुकदमा ने कोर्ट के समक्ष बताया की वर्ष 2015 में 3 नवम्बर को करीब रात 10 बजे उसकी नाबालिक पुत्री घर से बाहर शौच करने गई थी तभी उसे सुनील कुमार पटक कर गिरा दिया और उसके साथ जबरन बलात्कार किया।
पीड़िता ने भी न्यायालय में उपस्थित होकर बताया कि 3 नवंबर 2015 को रात 10 बजे अपने घर के पूरब तरफ़ शौच करने के लिए गई थी, तभी सुनील कुमार उसे पटक कर गिरा दिया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। शोर मचाया तो मेरी मां दौड़कर आई तो अभियुक्त मुझे छोड़कर भाग गया।
अभियोजन की ओर से छह गवाहों को प्रस्तुत किया गया, 10 दस्तावेज साक्ष्यों को भी साबित कराया गया। बचाव पक्ष की तरफ से भी एक साक्षी को प्रस्तुत किया गया। सुनील कुमार सरोज निवासी थाना रानीगंज को दोषी पाते हुए कोर्ट ने 20 वर्ष के कारावास और 25 हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी व अशोक त्रिपाठी ने की।
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