सुलतानपुर: भाजपा पूर्व विधायक गरिमा सिंह के मामले में दरोगा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी 

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Published By Jagat Mishra
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सुलतानपुर, अमृत विचार। अमेठी से भाजपा की पूर्व विधायक गरिमा सिंह व उनके पुत्र अनंत विक्रम सिंह के आचार संहिता उल्लंघन के मामले में वादी गवाह तत्कालीन दरोगा आरपी शाही के खिलाफ विशेष कोर्ट मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने गैर जमानतीय वारंट जारी किया है । बचाव पक्ष के वकील राजेश सिंह ने बताया साक्ष्य के लिए जरिए एसपी बीती तारीख पर दरोगा आरपी शाही को तलब किया गया था परंतु कोर्ट में गवाही देने बुधवार को  एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में हाजिर नही आये। जिसपर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर सुनवाई के लिए छह मार्च की तारीख नियत की है।

गौरतलब है कि अमेठी जिले के थाना क्षेत्र गौरीगंज में छह वर्ष  पूर्व आचार संहिता की उल्लंघन के मामले में 6 फरवरी 2017 को तत्कालीन एसओ आरपी शाही ने बिना अनुमति जुलूस निकालने पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। केस चार्ज के बाद अभियोजन साक्ष्य में विचाराधीन है ।

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